शिक्षा विभाग (राजस्थान) नियम हेल्प कार्नर
विभिन्न प्रकार के अवकाश नियम
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Re: शिक्षा विभाग (राजस्थान) नियम हेल्प कार्नर
प्रश्न ➡ एक कार्मिक 10 जनवरी 19 से 21 अक्टूबर19 तक अवैतनिक अवकाश पर रहा तथा 10 जनवरी को 36900 मूलवेतन था। अब कार्मिक की इन्क्रीमेंट दिनांक क्या होगी और 22 अक्टूबर को कितने मूल वेतन से वेतन बनेगा ? कृपया समाधान करावे।
उत्तर ➡ यदि कर्मचारी 1/7/18 से 30/6/19 तक 6 महीने से अधिक अवैतनिक अवकाश पर रहता है तो 1/7/19 को वेतनवृद्धि का लाभ नही मिलता है।
इस केस में 10 जनवरी 19 से 30 जून 19 तक निर्वेतन की अवधि 6 महीने से कम है इसलिए 1/7/19 का नियमित इंक्रीमेंट लगेगा एवम मूल वेतन 38000 रु होगा, लेकिन आर्थिक लाभ अवकाश के बाद पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 22 oct19 से देय होगा।
उत्तर ➡ यदि कर्मचारी 1/7/18 से 30/6/19 तक 6 महीने से अधिक अवैतनिक अवकाश पर रहता है तो 1/7/19 को वेतनवृद्धि का लाभ नही मिलता है।
इस केस में 10 जनवरी 19 से 30 जून 19 तक निर्वेतन की अवधि 6 महीने से कम है इसलिए 1/7/19 का नियमित इंक्रीमेंट लगेगा एवम मूल वेतन 38000 रु होगा, लेकिन आर्थिक लाभ अवकाश के बाद पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 22 oct19 से देय होगा।
Re: शिक्षा विभाग (राजस्थान) नियम हेल्प कार्नर
प्रश्न - मेरी प्रथम नियुक्ति तिथि 23-9-2012 है। मैं मार्च 19 व अप्रैल 19 में मेडिकल आधार पर 44 दिन अवैतनिक अवकाश पर रहा हूँ। मुझे 9 वर्षीय ACP किस तिथि से देय होगी। कृपया मार्गदर्शन करें।
उत्तर➡ अवैतनिक अवकाश से एसीपी सैंक्शन पर कोई प्रभाव नही पड़ता है।
अगर कार्मिक अराजपत्रित पद पर कार्यरत है तो 9,18,27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर स्वीकृत होगी एवम राजपत्रित पद पर कार्यरत है तो एसीपी 10,20,30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृत होगा
उत्तर➡ अवैतनिक अवकाश से एसीपी सैंक्शन पर कोई प्रभाव नही पड़ता है।
अगर कार्मिक अराजपत्रित पद पर कार्यरत है तो 9,18,27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर स्वीकृत होगी एवम राजपत्रित पद पर कार्यरत है तो एसीपी 10,20,30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृत होगा
Re: शिक्षा विभाग (राजस्थान) नियम हेल्प कार्नर
प्रश्न ▶▶आपका प्रश्न यह है कि यदि किसी थर्ड ग्रेड टीचर्स मैं कार्यरत रहते हुई अन्य सेकंड ग्रेड मैं राजकीय सेवा मैं नम्बर आ जाता है ओर दस्तावेज प्रमाणित कराने हेतु Noc कहा से प्राप्त होगी ।
उत्तर▶▶
यदि किसी थर्ड टीचर्स का सेकंड ग्रेड मैं नंबर आ गया है और सबसे पहले RSR नियम अनुसार सबसे पहले उस कर्मचारी को अपने पीईईओ/CBEO को पार्थना पत्र देवे । उसके उपरांत आपको विभागीय आदेश के अनुसार उक्त प्रपत्र व कार्यालय आदेश के आधार पर NoC दी जाएगी।
उत्तर▶▶
यदि किसी थर्ड टीचर्स का सेकंड ग्रेड मैं नंबर आ गया है और सबसे पहले RSR नियम अनुसार सबसे पहले उस कर्मचारी को अपने पीईईओ/CBEO को पार्थना पत्र देवे । उसके उपरांत आपको विभागीय आदेश के अनुसार उक्त प्रपत्र व कार्यालय आदेश के आधार पर NoC दी जाएगी।
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Re: शिक्षा विभाग (राजस्थान) नियम हेल्प कार्नर
प्रश्न - मेरे पिताजी की 2005 में अध्यापक पर पर नियुक्ति हुई थी। अभी 2 माह पूर्व उनका सड़क दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया। कृपया मुझे यह मार्गदर्शन प्रदान करे कि मेरे परिवार को पिताजी की मृत्यु उपरांत क्या-क्या आर्थिक और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी ?
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उत्तर➡NPS कार्मिक की डेथ होने पर नॉमिनी को निम्न सुविधाएं एवम भुगतान प्राप्त होगा।
1➡निदेशक महोदय के आदेश क्रमांक-शिविरा/माध्य/पेंशन-अ/34926/09 दिनांक 28/8/19 के पॉइंट न 7 के अनुसार 01.01.04 के बाद नियुक्त कार्मिको को ग्रेच्युटी देय है।
2➡पारिवारिक पेंशन वित्त विभाग के आदेश-F12(18)FD(Rules)/2008 दिनांक 9/5/13 एवम आदेश दिनांक29/5/15 के अनुसार कार्यवाही करने पर Nps कार्मिक की डेथ होने पर नॉमिनी उसकी पत्नी/पति को पारिवारिक पेंशन एवम ग्रेच्युटी का भुगतान होता है इस हेतु नॉमिनी को कार्मिक के Nps अंशदान को प्रतिहारित करना होता है यदि यह अंशदान उसने आहरित कर लिया है तो उसे वापस जमा करना होता है अथवा Gpf ऑफिस से Nps अंशदान का भुगतान नही किया गया है इस आशय का प्रमाण पत्र लेना होता है।
3➡ग्रेच्युटी की राशि जितने वर्ष की सेवा पूर्ण की थी (अधिकतम 33 माह)उतने ही माह का वेतन(Basic+Da)के हिसाब से या अधिकतम 20 लाख जो कम हो वह मिलती है।
4➡डेथ सामान्य हो या दुर्घटना से हो नियमानुसार राज्यबीमा के क्लेम का भुगतान होता है।
5➡यदि डेथ दुर्घटना में होती है तो समूह दुर्घटना के क्लेम के 3 लाख रु मिलते है।
6➡मृतक शिक्षा विभाग का कार्मिक हो तो हितकारी निधि से 1.5 लाख एवम शिक्षक कल्याण से 5 हजार रु सहायता राशि मिलती है।इस हेतु निर्धारित आवेदन पत्र निदेशालय बीकानेर भेजना होता है।
7➡कार्मिक के अवकाश खाते में जमा उपार्जित अवकाश (अधिकतम 300 दिन )की PL का नगद भुगतान होता है।
8➡अनुकम्पा नियमानुसार डेथ होने पर परिवार के एक आश्रित की सरकारी नौकरी भी लगेगी जिसका आवेदन पत्र सम्पूर्ण दस्तावेजो के साथ 3 महीने में DDO को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
यदि आश्रित नाबालिग हो तो आयु में शिथिलन राज्य सरकार द्वारा देने का प्रावधान है।
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उत्तर➡NPS कार्मिक की डेथ होने पर नॉमिनी को निम्न सुविधाएं एवम भुगतान प्राप्त होगा।
1➡निदेशक महोदय के आदेश क्रमांक-शिविरा/माध्य/पेंशन-अ/34926/09 दिनांक 28/8/19 के पॉइंट न 7 के अनुसार 01.01.04 के बाद नियुक्त कार्मिको को ग्रेच्युटी देय है।
2➡पारिवारिक पेंशन वित्त विभाग के आदेश-F12(18)FD(Rules)/2008 दिनांक 9/5/13 एवम आदेश दिनांक29/5/15 के अनुसार कार्यवाही करने पर Nps कार्मिक की डेथ होने पर नॉमिनी उसकी पत्नी/पति को पारिवारिक पेंशन एवम ग्रेच्युटी का भुगतान होता है इस हेतु नॉमिनी को कार्मिक के Nps अंशदान को प्रतिहारित करना होता है यदि यह अंशदान उसने आहरित कर लिया है तो उसे वापस जमा करना होता है अथवा Gpf ऑफिस से Nps अंशदान का भुगतान नही किया गया है इस आशय का प्रमाण पत्र लेना होता है।
3➡ग्रेच्युटी की राशि जितने वर्ष की सेवा पूर्ण की थी (अधिकतम 33 माह)उतने ही माह का वेतन(Basic+Da)के हिसाब से या अधिकतम 20 लाख जो कम हो वह मिलती है।
4➡डेथ सामान्य हो या दुर्घटना से हो नियमानुसार राज्यबीमा के क्लेम का भुगतान होता है।
5➡यदि डेथ दुर्घटना में होती है तो समूह दुर्घटना के क्लेम के 3 लाख रु मिलते है।
6➡मृतक शिक्षा विभाग का कार्मिक हो तो हितकारी निधि से 1.5 लाख एवम शिक्षक कल्याण से 5 हजार रु सहायता राशि मिलती है।इस हेतु निर्धारित आवेदन पत्र निदेशालय बीकानेर भेजना होता है।
7➡कार्मिक के अवकाश खाते में जमा उपार्जित अवकाश (अधिकतम 300 दिन )की PL का नगद भुगतान होता है।
8➡अनुकम्पा नियमानुसार डेथ होने पर परिवार के एक आश्रित की सरकारी नौकरी भी लगेगी जिसका आवेदन पत्र सम्पूर्ण दस्तावेजो के साथ 3 महीने में DDO को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
यदि आश्रित नाबालिग हो तो आयु में शिथिलन राज्य सरकार द्वारा देने का प्रावधान है।
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- Regarding-Decantation-Of-Pension-Case-And-Death-Claim-Of-NPS-08112019.pdf
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Re: शिक्षा विभाग (राजस्थान) नियम हेल्प कार्नर
प्रश्न - मेरी जन्मतिथि 10 फरवरी 1960 है। मेरी प्रथम नियुक्ति तिथि 21 मार्च 1986 है। मेरा अभी मूल वेतन 71300 है। मेरे 300 PL जमा है। मेरा फरवरी 2020 में रिटायरमेंट है। मेरे प्रश्न यह है कि:-
1- PL राशि कितनी मिलेगी ?
उत्तर ➡ 300 दिन PL की राशि बेसिक pay एवम वर्तमान DA rate के अनुसार
(713000+12% 85560)=798560 रु
2- पेंशन कितनी बनेगी ?
उत्तर➡ 71300 बट्टा 2=35650 रु पेंशन निर्धारित होगी।
3- कॉम्युटेशन राशि कितनी मिलेगी ?
उत्तर➡रूपांतरण 35650रु बट्टा 3=11883 रु
कॉम्युटेशन की कुल राशि=11883×12×8.194=1168432 रु
4- ग्रेच्युटी राशि कितनी मिलेगी ?
उत्तर➡(pay +Da 12%)×16.5
=(71300+8556)
=79856×16.5
=1317624 रु
1- PL राशि कितनी मिलेगी ?
उत्तर ➡ 300 दिन PL की राशि बेसिक pay एवम वर्तमान DA rate के अनुसार
(713000+12% 85560)=798560 रु
2- पेंशन कितनी बनेगी ?
उत्तर➡ 71300 बट्टा 2=35650 रु पेंशन निर्धारित होगी।
3- कॉम्युटेशन राशि कितनी मिलेगी ?
उत्तर➡रूपांतरण 35650रु बट्टा 3=11883 रु
कॉम्युटेशन की कुल राशि=11883×12×8.194=1168432 रु
4- ग्रेच्युटी राशि कितनी मिलेगी ?
उत्तर➡(pay +Da 12%)×16.5
=(71300+8556)
=79856×16.5
=1317624 रु
Re: शिक्षा विभाग (राजस्थान) नियम हेल्प कार्नर
प्रश्न- मुझे दिसम्बर माह में 27 वर्षीय एसीपी प्रकरण तैयार करना है। कृपया 27 वर्षीय एसीपी में लगने वाले समस्त प्रपत्र की सूची भिजवाने की मेहरबानी करावे।
➡ निर्धारित आवेदन पत्र
➡ स्टाम्प पेपर पर दो बच्चों का नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र ।
➡ नियमित प्रथम नियुक्ति आदेश
➡ पूर्व में 9 एवम 18 वर्ष के स्वीकृत एसीपी आदेश
➡ पूर्व में कोई पदोन्नति हुई है तो पदोन्नति आदेश एवम पदोन्नति पर वेतन निर्धारण आदेश की प्रति
➡ 1/1/16 से हुए 7 वे वेतनमान के फिक्सेशन आदेश एवम वेतन निर्धारण आदेश की प्रति ।
नोट ➡ एसीपी के लिए 7 वर्ष की ACR की समीक्षा की जाती है अतः 7 वर्ष की ACR पूर्व में नही भरी गई हो तो वह भी आवेदन पत्र के साथ अवश्य सलंग्न करे।
➡ निर्धारित आवेदन पत्र
➡ स्टाम्प पेपर पर दो बच्चों का नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र ।
➡ नियमित प्रथम नियुक्ति आदेश
➡ पूर्व में 9 एवम 18 वर्ष के स्वीकृत एसीपी आदेश
➡ पूर्व में कोई पदोन्नति हुई है तो पदोन्नति आदेश एवम पदोन्नति पर वेतन निर्धारण आदेश की प्रति
➡ 1/1/16 से हुए 7 वे वेतनमान के फिक्सेशन आदेश एवम वेतन निर्धारण आदेश की प्रति ।
नोट ➡ एसीपी के लिए 7 वर्ष की ACR की समीक्षा की जाती है अतः 7 वर्ष की ACR पूर्व में नही भरी गई हो तो वह भी आवेदन पत्र के साथ अवश्य सलंग्न करे।
Re: शिक्षा विभाग (राजस्थान) नियम हेल्प कार्नर
प्रश्न - किसी सेवानिवृत्त कार्मिक की मेडिकल डायरी खो गई है तो उसे दूसरी डायरी प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करनी होगी ?
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उत्तर- दूसरी मेडिकल डायरी के लिए निम्न प्रक्रिया करनी है।
1-सबसे पहले ऑनलाइन FIR की कॉपी प्राप्त करनी है जिसमें गुमशुदगी के बारे में रिपोर्ट दर्ज करानी है।
2-शपथ पत्र पर नोटेरी करानी है और शपथ पत्र की भाषा यह होगी कि कि मेरी डायरी गुम हो गई है यदि भविष्य में मिलती है तो उसे निरस्त माना जाए।
3-कार्मिक की एसएसओ आईडी से मेडिकल डायरी गुम हो जाने का ₹100 का बैंक का चालान बनेगा उसको बैंक में जमा कराने पर प्रति प्राप्त करनी है।
4-पी पी ओ नंबर की ओरिजिनल फोटो कॉपी एवं उपकोष अधिकारी ट्रेजरी के लिए नई मेडिकल डायरी जारी करने हेतु एप्लीकेशन तथा दो फोटो भी साथ मे देनी होगी।
इन सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके समस्त दस्तावेजों सहित अपनी ट्रेजरी में जमा करा देना है तत्त्पश्चात आपको दूसरी मेडिकल डायरी उपलब्ध हो जाएगी।
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उत्तर- दूसरी मेडिकल डायरी के लिए निम्न प्रक्रिया करनी है।
1-सबसे पहले ऑनलाइन FIR की कॉपी प्राप्त करनी है जिसमें गुमशुदगी के बारे में रिपोर्ट दर्ज करानी है।
2-शपथ पत्र पर नोटेरी करानी है और शपथ पत्र की भाषा यह होगी कि कि मेरी डायरी गुम हो गई है यदि भविष्य में मिलती है तो उसे निरस्त माना जाए।
3-कार्मिक की एसएसओ आईडी से मेडिकल डायरी गुम हो जाने का ₹100 का बैंक का चालान बनेगा उसको बैंक में जमा कराने पर प्रति प्राप्त करनी है।
4-पी पी ओ नंबर की ओरिजिनल फोटो कॉपी एवं उपकोष अधिकारी ट्रेजरी के लिए नई मेडिकल डायरी जारी करने हेतु एप्लीकेशन तथा दो फोटो भी साथ मे देनी होगी।
इन सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके समस्त दस्तावेजों सहित अपनी ट्रेजरी में जमा करा देना है तत्त्पश्चात आपको दूसरी मेडिकल डायरी उपलब्ध हो जाएगी।
Re: शिक्षा विभाग (राजस्थान) नियम हेल्प कार्नर
प्रश्न➡ एक कर्मचारी है जो पहले थर्ड ग्रेड में टीचर था उसका प्रधानाध्यापक भर्ती में सिलेक्शन हो गया है अब उसको सीएल कितनी मिलेगी और वेतन एवं लाभ के बारे में विस्तार से बताएं।
उत्तर➡
(1)कार्मिक HM बनने से पूर्व सेवा में है तथा उच्च पद पर चयन हुआ है इसलिये सत्र 1/7/19 से 30/6/20 तक नियमानुसार 15 CL मिलेगी पूर्व पद से रिलीव आदेश में उपभोग की गई CL का विवरण अंकित है उसके अनुसार 15 मेसे शेष रही CL का उपभोग 30/6/20 तक किया जा सकता है।
(2)➡उच्च पद चयन होने पर RSR नियम 26 के अनुसार वेतन निर्धारण होता है इसके तहत इस केस में अध्यापक के वर्तमान में pay metrix leval में आहरित वेतन के सेम स्टेज अथवा सेम स्टेज नही होने पर ऊपर की स्टेज पर HM की pay leval 14 में वेतन निर्धारण होगा।
उदाहरण(1)➡वर्तमान पद अध्यापक पे लेवल 10 में मूल वेतन 45300 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 56100 पर होगा।
उदाहरण(2)➡वर्तमान पद व0अ0 पे लेवल 11 में मूल वेतन 57200 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 57800 पर होगा।
उदाहरण(3)➡वर्तमान पद लेक्चरर पे लेवल 12 में मूल वेतन 61300 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 61300 पर ही होगा।
नोट➡उपरोक्त वेतन निर्धारण 2 वर्ष को प्रोबेशन पूर्ण करने के बाद स्थाईकरण होने पर लागू होगा।
इससे पहले चयनित व्यक्ति 2 वर्ष तक प्रोबेशन में वर्तमान पद का विद्यमान वेतन आहरित करने का विकल्प दे सकता है। अथवा HM पद का fix वेतन 39300 रु मिलेगा।
उत्तर➡
(1)कार्मिक HM बनने से पूर्व सेवा में है तथा उच्च पद पर चयन हुआ है इसलिये सत्र 1/7/19 से 30/6/20 तक नियमानुसार 15 CL मिलेगी पूर्व पद से रिलीव आदेश में उपभोग की गई CL का विवरण अंकित है उसके अनुसार 15 मेसे शेष रही CL का उपभोग 30/6/20 तक किया जा सकता है।
(2)➡उच्च पद चयन होने पर RSR नियम 26 के अनुसार वेतन निर्धारण होता है इसके तहत इस केस में अध्यापक के वर्तमान में pay metrix leval में आहरित वेतन के सेम स्टेज अथवा सेम स्टेज नही होने पर ऊपर की स्टेज पर HM की pay leval 14 में वेतन निर्धारण होगा।
उदाहरण(1)➡वर्तमान पद अध्यापक पे लेवल 10 में मूल वेतन 45300 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 56100 पर होगा।
उदाहरण(2)➡वर्तमान पद व0अ0 पे लेवल 11 में मूल वेतन 57200 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 57800 पर होगा।
उदाहरण(3)➡वर्तमान पद लेक्चरर पे लेवल 12 में मूल वेतन 61300 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 61300 पर ही होगा।
नोट➡उपरोक्त वेतन निर्धारण 2 वर्ष को प्रोबेशन पूर्ण करने के बाद स्थाईकरण होने पर लागू होगा।
इससे पहले चयनित व्यक्ति 2 वर्ष तक प्रोबेशन में वर्तमान पद का विद्यमान वेतन आहरित करने का विकल्प दे सकता है। अथवा HM पद का fix वेतन 39300 रु मिलेगा।
प्रश्न संख्या 23: शिक्षा विभाग (राजस्थान) नियम हेल्प कार्नर
प्रश्न-23 एक कार्मिक का बेसिक वेतन 38000 रुपये है। उसका जून 19 का वेतन बनाना है तो उसे विकलांग भत्ता कितना देय होगा ?
उत्तर➡ विकलांग राजकीय कार्मिको को बेसिक पे का 6% या अधिकतम 600 रु विकलांग भत्ता मिलता है। यह भत्ता ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन ब्रेक,मध्यावधि अवकाश में देय नही होता है अतः उक्त अवकाशो में विकलांग भत्ता वर्किंग डेज के अनुसार आनुपातिक मिलता है।
नोट- अगर भूलवश ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाशों में विकलांग भत्ते का पूर्ण भुगतान कर दिया हो तो उसकी वसूली की जाए अन्यथा ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा।
उत्तर➡ विकलांग राजकीय कार्मिको को बेसिक पे का 6% या अधिकतम 600 रु विकलांग भत्ता मिलता है। यह भत्ता ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन ब्रेक,मध्यावधि अवकाश में देय नही होता है अतः उक्त अवकाशो में विकलांग भत्ता वर्किंग डेज के अनुसार आनुपातिक मिलता है।
नोट- अगर भूलवश ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाशों में विकलांग भत्ते का पूर्ण भुगतान कर दिया हो तो उसकी वसूली की जाए अन्यथा ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा।
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RSR (Education Department) Question-Answer Booklet
RSR (Education Department) Question-Answer Booklet
प्रश्न संख्या 1 से 20
प्रश्न संख्या 1 से 20
शिक्षा विभाग (राजस्थान) नियम हेल्प कार्नर
शिक्षा विभाग (राजस्थान) नियम हेल्प कार्नर
यह पेज राजस्थान शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों/शिक्षकों की नियमावली सम्बन्धी समस्या के निराकरण हेतु बनाया गया है|
इस पेज पर विद्वान साथियों द्वारा राजस्थान सेवा नियम (RSR) - शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी|
इस पेज पर हमारी वेबसाइट के किसी भी पंजीकृत सदस्य द्वारा अपनी पोस्ट शेयर की जा सकती है। अत: आप सबका सहयोग अपेक्षित है।
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